प्रतापगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की जेल और 28 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अदालत डॉ.प्रभात अग्रवाल ने फैसला सुनाया है। मामला एक साल पुराना है। 10 जनवरी को परिवादी ने धरियावद थाने में दी थी रिपोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत ने बताया- घटना 10 जनवरी 2025 की है। प्रार्थी ने धरियावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी शाम को शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला। अगले दिन जानकारी मिली कि राहुल मीणा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद किया और आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से यह मामला पोक्सो अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों और 28 दस्तावेजों को अदालत में पेश किया। न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों का समाज में खुले घूमना उचित नहीं है और उन्हें उचित सजा मिलना आवश्यक है। अदालत ने दोषी को जेल भेजने के आदेश भी जारी किए हैं।