झुंझुनूं | पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद के साथ मानदेय भी मिलता है। मानदेय की नई दरें इसी साल 1 अप्रैल से लागू हुई हैं। इसमें जिला प्रमुख को 18368 रुपए, पंचायत समिति प्रधान को 12858 रुपए और ग्राम पंचायत सरपंच को 7347 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। पहले जिला प्रमुख को 16698 रुपए, प्रधान को 11689 रुपए और सरपंच को 6679 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा था। इसके अलावा उपसरपंच को मासिक मानदेय ना मिलकर वार्ड पंच की तरह बैठक भत्ता मिलता है। वार्ड पंच का बैठक भत्ता 276 रुपए प्रति बैठक तय है।