हनुमानगढ़ नए व्यावसायिक और यात्री वाहनों में महिलाओं व यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब वाहन की श्रेणी और सीटिंग क्षमता के अनुसार निर्धारित संख्या में पैनिक बटन नहीं लगे होने पर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) का अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर वाहन के रजिस्ट्रेशन से लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट और पंजीयन नवीनीकरण तक पर पड़ेगा। यानी सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्य शर्त पूरी किए बिना वाहन से जुड़ी जरूरी परिवहन सेवाओं की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में हाल ही में प्रदेश के सभी पंजीयन अधिकारियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल यह व्यवस्था नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लागू की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों में वीएलटीडी और पैनिक बटन की फिटमेंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस)-140 के खंड 5.3 के मानकों के अनुरूप करनी होगी। इसके तहत अधिकृत निर्माता और वेंडर वाहन की श्रेणी व सीटिंग क्षमता के आधार पर पैनिक बटन की संख्या और उनकी लोकेशन निर्धारित करेंगे। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में महिलाओं और यात्रियों को मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। पैनिक बटन दबाने पर अलर्ट संबंधित सिस्टम तक पहुंचेगा और वाहन मालिक के दर्ज मोबाइल नंबरों पर भी संदेश भेजा जाएगा। ऐसे में अब केवल वीएलटीडी लगवाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित मानकों के अनुसार पैनिक बटन लगवाना भी जरूरी होगा। मानकों के अनुरूप पैनिक बटन लगाना अनिवार्य, भौतिक जांच करवाना जरूरी - डीटीओ वाहनों में वीएलटीडी अप्रूवल के लिए निर्धारित संख्या में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। वाहन की श्रेणी और सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार इनकी संख्या, फिटमेंट और लोकेशन तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। भौतिक जांच में मानकों की पालना सुनिश्चित होने के बाद ही नियमानुसार फिटनेस प्रमाणपत्र सहित संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। - नरेश पूनियां, डीटीओ, हनुमानगढ़। 1. बस में हर 2 मीटर पर दोनों ओर इमरजेंसी बटन जरूरी वीएलटीडी ऐसी जगह फिट करना होगा, जहां यात्रियों की सीधी पहुंच नहीं हो। पैनिक बटन ऐसी जगह लगाए जाएंगे, जहां ड्राइवर सहित यात्री जरूरत पड़ने पर आसानी से दबा सकें। पैसेंजर बसों में दोनों तरफ हर 2 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी बटन लगाना होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों वाली प्रत्येक पंक्ति में भी पैनिक बटन अनिवार्य है। नेशनल परमिट वाले ट्रकों में ड्राइवर के लिए अलग पैनिक बटन लगाया जाएगा। 2. वाहन में सीट क्षमता के हिसाब से पैनिक बटन तय 4+1 सीटर मोटर कैब में 3, 6+1 और 7+1 सीटर कैब में 5 तथा 12+1 सीटर कैब में 6 पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। 21 सीटर पैसेंजर बस में 7, 30 से 40 सीटर बस में 9 और 50 सीटर बस में कम से कम 12 पैनिक बटन लगाने होंगे। निर्धारित संख्या से कम बटन होने पर वाहन मानकों को पूरा नहीं माना जाएगा। इनसाइड: फिटनेस और नवीनीकरण से पहले भौतिक जांच करना अनिवार्य होगा नए वाहनों के पंजीयन, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने और पंजीयन नवीनीकरण से पहले पैनिक बटन की मौके पर भौतिक जांच की जाएगी। अधिकारी यह देखेंगे कि वाहन में निर्धारित संख्या में बटन लगे हैं या नहीं और उनकी फिटमेंट व लोकेशन तय मानकों के अनुरूप है या नहीं। केवल वीएलटीडी लगवाने से प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। मानकों में कमी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इससे वाहन मालिकों के साथ उपकरण लगाने वाले अधिकृत वेंडरों की जिम्मेदारी भी तय होगी।