अलवर में दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइड लाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए विस्तृत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अलवर जिले के एनसीआर क्षेत्र में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे। आमजन को 7 और 8 नवंबर को ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इन दो दिनों में भी सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। 6 नवंबर तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 9 नवंबर से दोबारा प्रतिबंध लागू हो जाएगा। हॉस्पिटलों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक जिला प्रशासन ने हॉस्पिटलों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को शांति क्षेत्र और नो-क्रेकर जोन घोषित किया है। इन संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के अलावा कहीं भी आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 से 6 नवंबर तक ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे प्रशासन के आदेश के अनुसार- ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक ही की जा सकेगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही दुकानें लगाने की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को दी गई है। दुकानों के आवंटन के लिए 4 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन के साथ संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम 500 रुपए का डीडी और नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी के नाम 25 हजार रुपए की अमानत राशि जमा करानी होगी। दुकानों का निरीक्षण करेंगे संयुक्त दल नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने उपखंडवार निरीक्षण दल गठित किए हैं। इनमें उपखंड मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक या थानाधिकारी, नगर निगम अथवा नगर पालिका के प्रतिनिधि और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये दल पटाखों की दुकानों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध और पारंपरिक पटाखे मिलने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकेगी। प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नियमों की जानकारी प्रदर्शित करने और आमजन को केवल निर्धारित समय एवं स्थान पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी करने की अपील की है।