बारां जिले के सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जिला कोषाधिकारी कल्पना विजय ने पेंशनर भवन में हुई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल, पोस्ट ऑफिस, बैंक और ई-मित्र के जरिए प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। समय पर प्रमाण पत्र नहीं देने पर पेंशन अटक सकती है। पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया कि पेंशनर भवन में रोज दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक प्रमाण पत्र जमा किए जा सकेंगे। पेंशनर्स को पेंशन पीपीओ नंबर और बैंक खाते के आखिरी चार अंक साथ लाने होंगे। प्रमाण पत्र मौके पर ही जमा किया जा सकेगा। साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील ऑफलाइन फॉर्म भी स्वीकार होगा। इसके लिए फॉर्म पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख जरूरी है। जिला मंत्री भैरूलाल जैन ने पेंशनर्स से साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी अनजान कॉल या लिंक पर अपनी जानकारी साझा न करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर सूचना दें।