पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के लिए डीग जिले में रविवार, 1 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 3 और 5 नवंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए 5 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक मौन अवधि लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक सभाओं, रोड शो, जुलूस और सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। साथ ही मतदान के दिन और मौन अवधि में शराब की बिक्री, वितरण और परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। सभाओं, रोड शो और नुक्कड़ प्रचार पर रोक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बताया कि मौन अवधि के दौरान राजनीतिक दल और प्रत्याशी सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, जुलूस और पदयात्रा नहीं कर सकेंगे। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रचार कार्यक्रम और नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार प्रतिबंधित मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार, वोट मांगने, भीड़ जुटाने और प्रचार सामग्री बांटने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी, राजनीतिक दल और उनके समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या वहां से ले जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी नहीं चला सकेंगे प्रचार अभियान मौन अवधि में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन, भाषण और वीडियो प्रसारित या प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे। 5 नवंबर को मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल, जनमत सर्वेक्षण और उनके नतीजों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी। शराब की दुकानें और बार रहेंगे बंद प्रशासन ने मतदान दिवस यानी 3 और 5 नवंबर तथा मौन अवधि के दौरान शराब की बिक्री, वितरण, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाई है। इस दौरान शराब की दुकानें, बार और शराब बिक्री के लाइसेंस वाले सभी परिसर बंद रहेंगे। आचार संहिता की पालना के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।