राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अक्टूबर 2026 का आवंटित खाद्यान्न लेने से वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों को राहत दी गई है। अब ऐसे लाभार्थी 10 नवंबर 2026 तक अपनी संबंधित उचित मूल्य दुकान से अक्टूबर माह का राशन प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न उठाव निर्धारित समयावधि में नहीं होने के कारण भारत सरकार की ओर से पहले 30 अक्टूबर 2026 तक उठाव की अनुमति दी गई थी। इसके बाद पात्र लाभार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी डीग राहुल राज जादौन ने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ी हुई अवधि में पात्र लाभार्थियों को अक्टूबर माह का आवंटित खाद्यान्न वितरित करना सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। जिला रसद अधिकारी ने राशन प्राप्त नहीं कर पाए लाभार्थियों से भी अपील की है कि वे 10 नवंबर 2026 तक अपनी संबंधित उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर अक्टूबर माह का खाद्यान्न प्राप्त कर लें।