धौलपुर में चंबल बजरी के अवैध खनन और परिवहन के दौरान पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश गोयल ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि घटना 17 फरवरी 2016 की है। दिहौली थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हो गए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी माना। कोर्ट ने बंटी उर्फ भीमसेन पुत्र जसवंत, निवासी तिघरा, और सुमानी पुत्र महेंद्र, निवासी भमरौली को 10-10 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।