धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र में नाबालिग का किडनैप कर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने दोषी राकेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 30 अगस्त 2024 को राकेश कुमार पुत्र फकीरा उर्फ फकीर, निवासी धोबी मोहल्ला, मनियां, नाबालिग विवेक उर्फ ईशु पुत्र किताब सिंह को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने बसई नवाब रोड पर गैस एजेंसी के पास एक खेत में गला दबाकर विवेक की हत्या कर दी। मृतक के पिता ने मनियां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गला दबाकर की थी हत्या पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया था। गैस एजेंसी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से भी इसकी पुष्टि हुई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों और परिस्थितिजन्य सबूतों से आरोपों की पुष्टि हुई। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश गोपाल सैनी ने 31 अक्टूबर 2026 को राकेश कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।