सरकार ने सोमवार को फ्लाइट से जुड़े नए नियम नोटिफाई कर दिए हैं। इनके तहत एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को किराया, टैक्स और अन्य शुल्कों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा। इसमें टिकट रद्द कराने का शुल्क भी शामिल होगा। यही नहीं सरकार अब किसी भी 'असाधारण स्थिति' में हवाई किराये के मामले में हस्तक्षेप भी कर सकेगा। हालांकि, नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों को 'असाधारण स्थिति' माना जाएगा। नए नियम भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के तहत बनाए गए हैं। जिसे 2024 में संसद से पास कराया गया और 2025 में कानून बना। इस विधेयक ने 90 साल पुराने विमान अधिनियम, 1934 की जगह ली थी।