भास्कर संवाददाता | चूरू दीपावली को देखते हुए श्रम विभाग की ओर से जिले के समस्त नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों तथा आउटसोर्सिंग व ठेका एजेंसियों को श्रमिकों व कर्मचारियों को नियमानुसार देय बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व किए जाने के निर्देश जारी किए है। श्रम कल्याण अधिकारी प्रशांत झाझड़िया ने बताया कि श्रम विभाग के निर्देशानुसार मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 26(1) के तहत प्रत्येक पात्र संस्थान की ओर से नियमानुसार देय बोनस का भुगतान निर्धारित समयावधि में किया जाना अनिवार्य है। इसलिए जिले के समस्त नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों व आउटसोर्सिंग-ठेका एजेंसियां अपने यहां कार्यरत पात्र श्रमिकों व कर्मचारियों को नियमानुसार देय बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व सुनिश्चित करें। बोनस का भुगतान नियमानुसार नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित नियोजकों के विरुद्ध प्रचलित अधिनियम व नियमों के तहत विधिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।