पंचायतीराज चुनाव-2026 में निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें गर्वनमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खारा, सांचौर के व्याख्याता अशोक कुमार और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांदाजी का धोरा, वाडाभाड़वी, भीनमाल के वरिष्ठ शिक्षक छैल सिंह राठौड़ शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 26(1) के तहत निर्वाचन कार्य में की गई थी। उन्हें 27 अक्टूबर को अंतिम प्रशिक्षण और मतदान दलों की रवानगी के लिए निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद दोनों बिना सक्षम अनुमति के अपने निर्धारित मतदान दल के साथ उपस्थित नहीं हुए। इससे मतदान दलों की समयबद्ध रवानगी में विलंब हुआ। प्रकरण में संबंधित विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत दोनों कार्मिकों को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।