करौली-हिंडौन मार्ग के फैलीपुरा टोल प्लाजा पर एक वकील से 20 रुपए ज्यादा वसूले गए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टोल प्लाजा संचालक को 20 रुपए 18% ब्याज सहित लौटाने और 25 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। वकील पीयूष शर्मा की ओर से पंकज शर्मा एडवोकेट ने 11 जून 2026 को आयोग में परिवाद पेश किया था। इसमें बताया गया कि 9 मई 2026 को पीयूष अपनी गाड़ी से फैलीपुरा टोल प्लाजा से गुजरे, तब फास्टैग से 45 रुपए काटे गए। दो घंटे बाद हिंडौन से लौटते समय फास्टैग से फिर 45 रुपए काटे गए। परिवाद के मुताबिक डबल फेरे के नियम के तहत दूसरी बार 25 रुपए काटे जाने चाहिए थे। पीयूष ने 20 रुपए ज्यादा काटने पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों से रकम लौटाने को कहा। आरोप है कि कर्मचारियों ने पैसे लौटाने के बजाय उनसे गलत व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने पंकज शर्मा के जरिए आयोग में परिवाद पेश किया। आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह और सदस्य सुरेंद्र चतुर्वेदी ने टोल प्लाजा संचालक की सेवा में कमी मानी। आयोग ने 20 रुपए परिवाद पेश करने की तारीख से 18% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपए और परिवाद खर्च के 7 हजार रुपए एक महीने में देने को भी कहा है।