भास्कर न्यूज| जैसलमेर पंचायतीराज आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने कड़े आदेश जारी किए हैं। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों की अवहेलना पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत जब्ती व दंडात्मक कार्रवाई होगी। सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा वाहनों (ट्रक, बस, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया, साइकिल, रिक्शा आदि) पर लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। आवेदन व अनुमति में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रकार व प्रत्याशी या दल का नाम दर्ज होगा। इस प्रचार का खर्च प्रत्याशी के चुनावी व्यय में जुड़ेगा। निर्धारित समय में भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। एसडीएम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सभा, रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। दो दलों के जुलूस एक ही मार्ग पर आमने-सामने नहीं होंगे और किसी दल द्वारा अन्य दल के नेताओं के पुतले जलाने पर रोक रहेगी। आयोजनों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्रों तक लाने-ले जाने पर रोक रहेगी। जिले में चौथे चरण में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का मतदान 14 नवंबर व मतगणना 20 नवंबर को होगी। सभा-जुलूस की अनुमति व आचार संहिता की पालना मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर निर्वाचन घोषणा से पूर्व बने 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक फोटो पासबुक, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी/पब्लिक लिमिटेड सेवा पहचान पत्र, सांसद-विधायक पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।