झालावाड़ | राजस्थान सरकार के निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले के समस्त सिविल, पारिवारिक एवं मीसा पेंशनर्स को 30 नवम्बर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित समयावधि में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नवम्बर माह की पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कोषाधिकारी मिथिलेश मीणा ने बताया कि जिले के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स, जिनमें राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल हैं, अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशनर्स संबंधित कोषालय अथवा उपकोषालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।