प्रतापगढ़ पुलिस ने दो आदतन अपराधियों को राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत जिला बदर किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों को अलग-अलग अवधि के लिए जिले से बाहर रहने के आदेश दिए। छोटीसादड़ी थाना क्षेत्र के रेगर मोहल्ला निवासी विक्रम को 15 दिन के लिए प्रतापगढ़ जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। उसे चित्तौड़गढ़ जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने को कहा गया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस को उसकी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट निवासी गोविंद को एक माह के लिए प्रतापगढ़ जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। उसे बांसवाड़ा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने को कहा गया है। बांसवाड़ा पुलिस को उसकी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।