प्रतापगढ़ जिले में अब पोहा, कचौरी, समोसा, पकौड़ी, जलेबी और अन्य खाद्य पदार्थ अखबार में परोसने या पैक करने पर कार्रवाई होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नागेंद्र सिंह सिसोदिया ने खाद्य कारोबारियों को अखबार या अनुपयुक्त कागज में खाद्य सामग्री नहीं देने के निर्देश दिए हैं। स्याही में मौजूद रसायन से स्वास्थ्य को खतरा डॉ. सिसोदिया ने बताया-भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत अखबार या अनुपयुक्त कागज में खाद्य पदार्थ लपेटना, पैक करना और परोसना प्रतिबंधित है। तले हुए खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल सोखने के लिए भी अखबार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही खाद्य पदार्थों में लगकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई ये निर्देश होटल, रेस्टोरेंट, नाश्ते की दुकानों, स्ट्रीट फूड और मोबाइल फूड विक्रेताओं, कैटरर्स, ठेला संचालकों सहित सभी खाद्य कारोबारियों के लिए हैं। खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित फूड-ग्रेड सामग्री और कंटेनर इस्तेमाल करने को कहा गया है। डॉ. सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम होटल, रेस्टोरेंट और नाश्ता विक्रेताओं का निरीक्षण करेगी। इस दौरान अखबार में खाद्य सामग्री परोसते या पैक करते पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अखबार में पैक या परोसे गए खाद्य पदार्थों का सेवन न करें और दुकानदारों को भी ऐसा नहीं करने के लिए जागरूक करें। जिले में कहीं भी अखबार में खाद्य सामग्री परोसने या पैक करने की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 01478-222564 पर दी जा सकती है।