राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर एनडीपीएस मामले के आरोपी कलविंदर सिंह को जमानत देने का कथित आदेश दिखा। कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था। 26 अक्टूबर 2026 की तारीख वाला आदेश वेबसाइट पर अपलोड मिला है। फिलहाल किसी अधिकारी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शुरुआती जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मामला श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाने में दर्ज एनडीपीएस केस से जुड़ा है। आदेश की जानकारी मिलने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने मामला मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा। बताया जा रहा है कि जिस न्यायाधीश के नाम से आदेश जारी दिखाया गया, वे उस तारीख को खंडपीठ में सुनवाई कर रहे थे। आदेश में दी गई जमानत याचिका संख्या भी हाईकोर्ट में दर्ज नहीं है। तीन अलग-अलग आदेश पारित सूत्रों के अनुसार, कलविंदर सिंह से जुड़े तीन अलग-अलग आदेश अलग-अलग तारीखों में वेबसाइट पर अपलोड किए गए। हाईकोर्ट प्रशासन इन सभी की जांच कर रहा है। आशंका है कि आरोपी कथित फर्जी आदेश के आधार पर सूरतगढ़ जेल से रिहा हो गया और संभव है कि देश भी छोड़ चुका हो। इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि ऐसे आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुए। यह भी देखा जा रहा है कि वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगी या इसके पीछे कोई तकनीकी अथवा अन्य कारण था। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज कराने और कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई पर फैसला हो सकता है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी।